PM Fasal Bima Yojana किसानों के लिए फसल बीमा की संपूर्ण जानकारी

PM Fasal Bima Yojana

भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी समस्याओं से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने PM Fasal Bima Yojana की शुरुआत की थी। यह योजना किसानों को उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है।

PM Fasal Bima Yojana क्या है?

PM Fasal Bima Yojana 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल बर्बादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना पुरानी फसल बीमा योजनाओं की जगह लाई गई थी और इसमें किसानों के लिए कई फायदेमंद बदलाव किए गए हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना में किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। बाकी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं।

PM Fasal Bima Yojana के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है।

कौन ले सकता है लाभ?

देश का कोई भी किसान चाहे वह छोटा हो या बड़ा, PM Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन कर सकता है। खुद की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ बटाईदार और किराए पर खेत लेकर खेती करने वाले किसान भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, जमीन के कागजात, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। अगर किराए की जमीन पर खेती कर रहे हैं तो जमीन मालिक के साथ एग्रीमेंट की कॉपी भी देनी होगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

PM Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के चरण

चरण 1: सबसे पहले PM Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर ‘फार्मर कॉर्नर’ का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।

चरण 3: अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ‘गेस्ट फार्मर’ पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं।

चरण 4: रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।

चरण 5: सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

बैंक के माध्यम से आवेदन

किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर जाकर भी PM Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां के कर्मचारी आपकी पूरी मदद करेंगे।

बीमा कवर कब मिलता है?

यह योजना विभिन्न प्रकार की समस्याओं को कवर करती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन और चक्रवात से होने वाले नुकसान के लिए बीमा राशि मिलती है। इसके अलावा कटाई के बाद 14 दिनों तक अगर फसल को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी की जाती है।

क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया

फसल नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के अंदर अपने नजदीकी कृषि अधिकारी, बैंक या बीमा कंपनी को सूचित करना जरूरी है। इसके बाद सर्वे टीम आपके खेत का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

किसानों को फसल बोने के 10 दिन के अंदर PM Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन करना जरूरी है। अगर आप लोन लेकर खेती कर रहे हैं तो बैंक अपने आप आपकी फसल का बीमा करवा देगा। हालांकि, बिना लोन वाले किसानों को खुद आवेदन करना होगा।

प्रीमियम राशि का भुगतान

बीमा प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते से सीधे काट ली जाती है। इसलिए आवेदन के समय बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना न भूलें। प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि से पहले राशि जमा न होने पर बीमा कवर रद्द हो सकता है।

FAQs

1. PM Fasal Bima Yojana का लाभ लेने के लिए कितना प्रीमियम देना होगा?

खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी राशि सरकार वहन करती है।

2. क्या किराए की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं?

हां, बिल्कुल। किराए की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं, बस उन्हें जमीन मालिक के साथ एग्रीमेंट दिखाना होगा।

3. फसल नुकसान की जानकारी कितने समय में देनी चाहिए?

फसल को नुकसान होने के 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर बैंक, बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचित करना जरूरी है।

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